मैरिज सर्टिफिकेट क्या है और क्यों जरूरी है?
मैरिज सर्टिफिकेट एक आधिकारिक दस्तावेज है जो शादी के कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण देता है। यह दस्तावेज़ शादीशुदा जोड़े के कानूनी हक और अधिकारों को सुनिश्चित करता है और कई सरकारी प्रक्रियाओं जैसे पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा आवेदन, जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना, इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पात्रता
- आयु: विवाह के समय पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शादी के प्रमाण: दोनों पक्षों के बीच शादी कानूनी तौर पर संपन्न होनी चाहिए, और शादी का प्रमाणित साक्ष्य होना जरूरी है।
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र – पहचान और पते के प्रमाण के लिए।
- जन्म प्रमाण पत्र – दोनों की आयु की पुष्टि के लिए।
- शादी की फोटो और शादी का निमंत्रण कार्ड – शादी के प्रमाण के लिए।
- दोनों पक्षों के पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन पत्र के लिए।
- गवाहों की जानकारी और उनके पहचान पत्र – तीन गवाहों की जरूरत होती है, जो शादी के समय उपस्थित रहे हों।
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
अपने क्षेत्र के विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें। - फॉर्म को सही तरीके से भरें
फॉर्म में दोनों पक्षों की व्यक्तिगत जानकारी भरें। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही हो और कोई त्रुटि न हो। - आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें, जैसे पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शादी के फोटो और गवाहों के पहचान पत्र। - रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन जमा करें
फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करने के बाद, रजिस्ट्रार कार्यालय में एक तारीख निर्धारित की जाएगी। उस दिन आपको अपने गवाहों के साथ कार्यालय में उपस्थित होना होगा। - साक्षात्कार और सत्यापन प्रक्रिया
रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गवाहों का भी सत्यापन किया जाएगा। - शादी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा
सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आमतौर पर कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं, जो क्षेत्र और प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन
आजकल कई राज्य सरकारों ने ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन की सुविधा दी है। इसके लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जा सकते हैं:
- राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाएं
अपने राज्य की सिविल रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएं और वहां “मैरिज रजिस्ट्रेशन” सेक्शन में जाएं। - ऑनलाइन फॉर्म भरें
सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। यहां पर आपको आधार कार्ड, शादी की फोटो, निमंत्रण कार्ड आदि अपलोड करने होंगे। - ऑनलाइन भुगतान करें
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के बाद एक पावती प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। - रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पुष्टि करें
निर्धारित तारीख पर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर शादी का सत्यापन करवाएं। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकता है या सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त किया जा सकता है।
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में लगने वाला समय और शुल्क
- समय: मैरिज सर्टिफिकेट बनने में आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं, लेकिन ये समय रजिस्ट्रार ऑफिस के कार्यभार और प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
- शुल्क: विभिन्न राज्यों में शुल्क अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यत: यह 100 से 500 रुपये के बीच होता है।
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के फायदे
- कानूनी मान्यता: विवाह प्रमाण पत्र के माध्यम से शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
- पासपोर्ट और वीज़ा में सहूलियत: विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीज़ा में मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
- सरकारी योजनाओं में लाभ: सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र सहायक होता है।
इस प्रकार, मैरिज सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शादी को कानूनी तौर पर मान्यता दिलाता है और कई सरकारी प्रक्रियाओं में सहायक होता है।